1. इस कार्यालय द्वारा बिल यूनिटों/फाँर्मेशनों के माध्यम से ही प्राप्त किए जाएंगे। 2. यूनिट/फाँर्मेशन कृपया यह सुनिशिचत करें कि इस कार्यालय को बिल सभी अपेक्षित दस्तावेजों/संलग्नकों सहित प्रस्तुत किए जाएं।
3. अनिवार्य संलग्नक निम्नलिखित हैः
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यूनिट प्राधिकारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित फुटकर खर्च बिल/ठेकेदार का बिल।
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सक्षम वित्तीय प्राधिकारी की स्वीकृति।
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पूर्ति आदेश की मूल प्रति।
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विक्रेता द्वारा रसीद सहित बिल/मोहर लगी रसीद।
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मूल कोटेशन तथा कोटेशन संबंधी काँल।
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निविदाओं का तुलनात्मक विवरण (सी.एस.टी.)
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प्रमाणित प्राप्ति वाउचर (सी.आर.वी.) /निरीक्षण टिप्पणी।
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बिक्री कर/वैट प्रमाण पत्र।
4. जहाँ आवश्यक हो/लागू हो, निम्नलिखित संलग्नक किए जाने अपेक्षित हैः
· पूर्ति आदेशों में संशोधन।
· सामान सुपुर्दगी के लिए समयावधि को बढाना।
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वारंटी/गारंटी प्रमाण पत्र।
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बैंक गारंटी की प्रति।
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थोक उत्पादन निकासी प्रमाण-पत्र।
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रेलवे रसीद/प्रेषण का प्रमाण।
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परेषिती यूनिट से अनंतिम रसीद।
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संबंधित डिपो से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र।
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अत्यावश्यकता प्रमाण-पत्र।